Welcome to City Institute Of Paramedical college
डिप्लोमा इन जी०0एन0एम0० अर्थात 'General Nursing & Midwifery' एक 3 ½ वर्षीय पाठ्यकम है जिसके पूर्ण होने पर प्रशिक्षार्थी स्टाफ नर्स बन सकता/सकती है जबकि डिप्लोमा इन ए0एन0एम0 'Auxiliary Nurse & Mindwifery' 1 ½ वर्षीय पाठयकम है जिसके पूर्ण होने पर प्रशिक्षार्थी 'हेलथ वर्कर' के रूप में सरकारी नौंकरी प्राप्त कर सकता/सकती है। उपरोक्त दोनो पाठ्यकमों का प्रमुख आकर्षण है प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में निकलने वाली सरकारी नौकरियों की जगह, लगभग प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को सरकारी नौकरी अवश्य प्राप्त हो जाती है ।। अगर कोई अभ्यर्थी विकसित देशों जैसे- यूरोप, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, में अपना कैरियर बनाना चाहता है तो नर्सिंग से उत्तम कोई पाठ्यकम नहीं है क्योंकि हमारे देश की प्रशिक्षित नर्सो की विकसित देशों में भारी मांग है । और इन सबसे ऊपर है वह सन््तो ष की भावना जो एक नर्स को रोगी की सेवा एवं सफल उपचार के उपरान्त प्राप्त होती है एवं जिसका अनुभव केवल एक नर्स ही कर सकता/सकती है। निष्कर्ष- कैरियर चुनने में प्रत्येक व्यक्ति को अत्यन्त सावधानीपूर्वक निर्णय लेना चाहिये और उस निर्णय का आधार ठोस तथ्यों पर आधारित जानकारी भी होना चाहिये न कि भेड़-चाल की भावना। उपरोक्त लेख का उद्वेश्य पैरामेडिकल क्षेत्र में संचालित विभिन्न पाठ्यकमों के विषय में सामान्य जानकारी उपलब्ध कराना है। तो अगर आप इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण करने के उपरान्त पैरामेडिकल क्षेत्र में कैरियर गढ़ना चाहते हैं तो किस ी एक पाठ्यकम का चयन कर स्रुनिश्चित भविष्य का श्री गणेश कीजिए | आपका स्वागत है। ELIGIBILITY CRITERIA FOR NURSING PROGRAMS The minimum age for admission shall be 17 years on or before 31st December of the year in which admission is sought. The maximum age for admission should not be above 35 years on or before 30 September. Minimum Education: 10+2 class passed preferably Science (PCB) & English with aggregate of 40% marks. 10+2 in Arts and English core / English Elective passing out from recognized Board under AISSCE/CBSE/SSCE/HSCE or other equivalent Board with 40% marks. Student shall be medically fit. Student qualified in 10+2 Arts or Science examination conducted by National Institute of Open School with 40% marks. Student shall be admitted once in a year.