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INSTRUCTIONS

संस्थान में अध्यनरत छात्र-छात्राओं हेतु सामान्य नियम उपस्थिति सम्बन्धी

इण्डियन नर्सिंग काउन्सिल, नई दिल्‍ली एंव उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के दिशा निर्देशों के अनुरूप सभी पाठयक्रमों में कक्षाओं में न्यूनतम 80 प्रतिशत एंव अस्पताल ड्यूटी में न्यूनतम 90 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। उपरोक्त से कम उपस्थिति होने पर छात्र / छात्रा को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी | जिसका समस्त उत्तरदायित्व छात्र / छात्रा को होगा। विशेष परिस्थितयों में जैसे- गम्भीर बीमारी, दुर्घटना इत्यादि की स्थिति में कोई छात्र/ छात्रा, कक्षा/ अस्पताल ड्यूटी में उपस्थित नहीं रह पाती तो उसको समस्त प्रमाणों सहित प्रधानाचार्य को लिखित आवेदन करना होगा। आवेदन सही पाये जाने पर उपरोक्त छात्र,छात्रा को विशेष अतिरिक्त कक्षाओं में उपस्थित रहकर उपस्थिति की कमी को पूर्ण करना होगा। उपरोक्त अतिरिक्त कक्षाओं का शुल्क छात्र / छात्रा को निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त देना होगा | अवकाश सम्बन्धी संस्थान नियमितता एवं अनुशासन को अत्याधिक महत्व देता है। अतः संस्थान द्वारा घोषित अवकाशों के अतिरिक्त छात्र/ छात्रा को केवल विशेष परिस्थितयों में ही अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उपरोक्त अवकाश की पूर्व अनुमति सम्बन्धित पाठ्यक्रम प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या से लिखित रूप में लेना अनिवार्य है। ड्रेस कोड सम्बन्धी संस्थान में प्रत्येक पाठयक्रम हेतु अलग ड्रेस निर्धारित है। किसी भी छात्र / छात्रा को उपरोक्त निर्धारित ड्रेस के बिना संस्थान में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती। अतः समस्त छात्र/छात्राओं को सलाह दी जाती है कि कम से कम निर्धारित ड्रेस की दो जोड़ी अपने पास अवश्य रखें | इसके अतिरिक्त छात्र / छात्रा को संस्थान परिसर में एप्रन पहनना भी अनिवार्य है | उपरोक्त एप्रन छात्र / छात्रा को निर्धारित शुल्क का भुगतान कर संस्थान से ही खरीदना पड़ता है । इस एप्रन पर संस्थान का लोगो अंकित रहता है। अन्य नियम संस्थान परिसर में मोबाइल के प्रयोग पर पूर्णतया प्रतिबन्ध है | | Read More